अवैध निर्माण का ‘शॉर्टकट’: संघा चौक पर Blinkit की मनमानी, क्या चलेगा निगम का बुलडोजर?

संघा चौक के पास बनी अवैध इमारत।

जालंधर (जागरूकपंजाब) : शहर के व्यस्ततम संघा चौक से वडाला चौक मार्ग पर कानून-व्यवस्था और नगर निगम की नाक के नीचे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। त्वरित डिलीवरी का दावा करने वाले ‘Blinkit’ स्टोर के बाहर अब हादसों की ‘फास्ट डिलीवरी’ हो रही है। अनियंत्रित डिलीवरी वाहनों और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण पूरा सड़क मार्ग जाम की गिरफ्त में है, जिससे स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों का जीना दूभर हो चुका है।

संघा चौक के पास दूसरी अवैध इमारत।

जाम से राहत नहीं, नियमों को ठेंगा दिखाकर खड़ा कर दिया नया ढांचा

हैरानी की बात यह है कि ट्रैफिक की इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने के बजाय, व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए स्टोर के साथ लगते खाली प्लॉट पर बिना अनुमति एक और कॉमर्शियल इमारत खड़ी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब से इस नए अवैध निर्माण के जरिए स्टोर का विस्तार किया गया है, तब से क्षेत्र में हादसों का खतरा दोगुना हो गया है।

प्रशासन की चुप्पी पर उठे सवाल, क्या होगी बुलडोजर कार्रवाई?

मामले की भनक लगते ही अब यह मुद्दा नगर निगम और जिला प्रशासन के दरबार तक पहुंच गया है। पूरे निर्माण कार्य की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है।

क्षेत्र के दुकानदारों और निवासियों में भारी रोष है। अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम बिना किसी राजनीतिक दबाव या मिलीभगत के इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर सख्त नजीर पेश करता है, या फिर हमेशा की तरह प्रशासनिक फाइलें धूल फांकती रहेंगी?

अवैध निर्माण और स्टोर पर संभावित प्रशासनिक कार्रवाई

पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1976 के नियमों के तहत नगर निगम निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

  • स्टॉप-वर्क व शो-कॉज नोटिस (Section 269/270): निगम सबसे पहले भवन मालिक को अवैध निर्माण का नक्शा/अनुमति पत्र पेश करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है और काम तुरंत रोकने का आदेश जारी हो सकता है।

  • इमारत की सीलिंग (Sealing): यदि निर्धारित समय सीमा में उचित जवाब नहीं मिलता है या निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे (Unsanctioned Plan) के पाया जाता है, तो निगम पूरी इमारत को सील कर सकता है।

  • बुलडोजर कार्रवाई (Demolition Order): अवैध हिस्से को गिराने का अंतिम आदेश जारी किया जा सकता है। तय समय में मालिक द्वारा निर्माण न हटाने पर निगम खुद बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त करेगा और उसका खर्च मालिक से वसूलेगा।

  • नो-पार्किंग व ट्रैफिक चालान: ट्रैफिक पुलिस सड़क पर अवैध रूप से खड़े होने वाले डिलीवरी वाहनों के चालान काट सकती है और सड़क पर अतिक्रमण करने पर स्टोर प्रबंधन पर जुर्माना लगा सकती है।

2. लापरवाही बरतने वाले निगम अधिकारियों पर संभावित एक्शन

यदि शिकायतों के बावजूद निगम के संबंधित क्षेत्र (AATP/Building Branch) के अधिकारी या इंस्पेक्टर कार्रवाई करने में ढील बरतते हैं, तो उनके खिलाफ निम्नलिखित एक्शन हो सकता है:

  • शो-कॉज नोटिस व विभागीय जांच: निगम कमिश्नर या लोकल बॉडीज विभाग संबंधित बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एटीपी (ATP) से जवाब-तलब कर विभागीय जांच बिठा सकता है।

  • सस्पेंशन (निलंबन) व चार्जशीट: शिकायत के बावजूद अवैध निर्माण पनपने देने और कर्तव्य में कोताही (Dereliction of Duty) के आरोप में संबंधित अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड किया जा सकता है तथा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा सकती है।

  • विजिलेंस जांच (Vigilance Probe): यदि अधिकारियों और निर्माणकर्ता के बीच मिलीभगत या भ्रष्टाचार की बू आती है, तो मामले की शिकायत स्टेट विजिलेंस ब्यूरो (State Vigilance Bureau) को सौंपी जा सकती है।

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