चेक बाउंस के 201 मामलों का मौके पर निपटारा, ₹4.72 करोड़ से ज्यादा के दावों पर बनी सहमति

जालंधर में लगी विशेष लोक अदालत

जालंधर, 18 जुलाई (जागरूक पंजाब) : राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी (NALSA) और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों पर आज जालंधर न्यायिक जिले में चेक बाउंस (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138) के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी (DLSA) जालंधर, श्रीमती प्रिया सूद की अगुवाई में इस मुहिम को बड़ी सफलता मिली है।

मामलों के निपटारे के लिए बनीं 8 विशेष बेंच 

जिला एवं सेशन जज श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि मुकदमों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए पूरे जिले में कुल 8 विशेष बेंचों का गठन किया गया था:

  • जालंधर मुख्यालय: यहाँ 6 बेंच स्थापित की गईं। इनकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज श्री नरेश कुमार समेत न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMIC) श्री वरुणदीप चोपड़ा, कुमारी शिंपा रानी, कुमारी समीक्षा जैन, श्री योगेश गिल और श्री पवनप्रीत सिंह ने की। इन बेंचों में कानूनी विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल रहे।

  • सब-डिवीजन: स्थानीय स्तर पर राहत देने के लिए नकोदर और फिल्लौर सब-डिवीजन में 1-1 विशेष बेंच का गठन किया गया।

आंकड़ों में आज की सफलता

लोक अदालत को मुकदमेबाजों का भारी समर्थन मिला, जिससे अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कम हुआ है। आज के मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं:

  • कुल पेश मामले: 777 लंबित केस आपसी सहमति के लिए रखे गए।

  • निपटारा हुए मामले: 201 केसों का मौके पर ही दोनों पक्षों की रजामंदी से निपटारा कर दिया गया।

  • सेटलमेंट राशि: कुल ₹4,72,59,287 (चार करोड़ बहत्तर लाख उनसठ हजार दो सौ सतासी रुपये) के दावों का निपटारा कर पीड़ित पक्षों को राहत दी गई।

अगली लोक अदालतों का शेड्यूल जारी: CJM राहुल कुमार आजाद ने की अपील

मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट (CJM) -कम-सचिव, DLSA जालंधर, श्री राहुल कुमार आजाद ने आम जनता से अपील की है कि वे अदालती चक्करों से बचने के लिए इन लोक अदालतों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उन्होंने आने वाले शेड्यूल की जानकारी भी साझा की:

  • 12 सितंबर, 2026: इस दिन पूरे जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें सभी तरह के दीवानी (सिविल) और फौजदारी (क्रिमिनल) समझौता योग्य (Compounded) मामले टेक-अप किए जाएंगे।

  • 21 नवंबर, 2026: चेक बाउंस (NI Act) के मामलों के लिए अगली विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

श्री आजाद ने कहा कि जो भी लोग अपने लंबित मुकदमों या प्री-लिटिगेशन (अदालत पहुंचने से पहले के विवादों) को इन लोक अदालतों में लगवाना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द संबंधित अदालत या जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, जालंधर के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं।

नॉलेज बॉक्स: क्या है NI Act की धारा 138?

नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881: यह कानून भारत में चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे वित्तीय लेन-देन के साधनों को रेगुलेट करता है।

धारा 138 (Check Bounce): जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और खाते में पर्याप्त पैसे न होने (Insufficient Funds) या अन्य तकनीकी कारणों से वह बाउंस हो जाता है, तो यह एक आपराधिक अपराध माना जाता है।

सजा का प्रावधान: इस मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या चेक की राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। लोक अदालत में इसका निपटारा बिना किसी सजा के आपसी समझौते से हो जाता है।

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