बहन को स्कूल छोड़कर लौट रहे 17 वर्षीय इकलौते भाई को पंजाब रोडवेज की बस ने कुचला, मौके पर ही मौत

दो बसों की ओवरटेकिंग की होड़ में हुआ दर्दनाक हादसा

किशनगढ़ (जालंधर) : गांव चूहड़वाली निवासी 17 वर्षीय युवक राजन अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था, तभी पंजाब रोडवेज की बस की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद पंजाब रोडवेज बस का चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि कंडक्टर को लोगों ने काबू कर लिया। फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने आदमपुर-होशियारपुर मार्ग पर धरना देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा दो बसों की ओवरटेकिंग की होड़ में हुआ। सुबह स्कूल समय के दौरान एक निजी कंपनी की बस सवारियां उतार रही थी। इसी बीच पीछे से आ रही पंजाब रोडवेज की तेज रफ्तार बस ने निजी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की और सामने से आ रहे राजन को कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दुखों का पहाड़: इकलौते चिराग की मौत से परिवार में छाया मातम

जैसे ही राजन की मौत की खबर उसके घर पहुंची, माता-पिता और पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक राजन के दादा ने बिलखते हुए बताया कि वह पूरे घर का इकलौता पोता और बुढ़ापे की उम्मीद था। एक पल में हंसता-खेलता परिवार पूरी तरह बिखर गया।

वरटेकिंग की होड़ साबित होने पर ड्राइवर पर कार्रवाई:

यदि पुलिस जांच और चश्मदीदों के बयानों में यह साबित होता है कि हादसा दो बसों की ओवरटेकिंग की होड़ और लापरवाही के कारण हुआ है, तो आरोपी चालक पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा:

  • धारा 281 (BNS): सार्वजनिक सड़क पर लापरवाही और तेज रफ्तार (रैश ड्राइविंग) से वाहन चलाकर किसी की जान खतरे में डालना।

  • धारा 106(1) (BNS): लापरवाही या गैर-इरादतन कृत्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना। इस अपराध में दोष सिद्ध होने पर ड्राइवर को 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

  • विभागीय कार्रवाई: पुलिस एफआईआर (FIR) के आधार पर पंजाब रोडवेज (परिवहन विभाग) द्वारा संबंधित चालक को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) या सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।

रैश ड्राइविंग/लापरवाह ड्राइविंग की शिकायत कहां करें?

यदि आपको सड़क पर कोई भी वाहन चालक या बस ड्राइवर ओवरटेकिंग, स्टंट या लापरवाही से वाहन चलाता दिखे, तो आप तुरंत इन आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी दे सकते हैं:

  • आपातकालीन पुलिस सहायता (NERS): 112 (राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर)

  • ट्रैफिक हेल्पलाइन (पंजाब): 1073 (ट्रैफिक हादसों व नियमों के उल्लंघन की जानकारी के लिए)

  • पंजाब रोडवेज शिकायत केंद्र (मोहाली/चंडीगढ़ HQ): 0172-2704023 (रोडवेज बसों की रफ ड्राइविंग की शिकायत के लिए)

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